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Gurmeet Ram Rahim Want To Meet 10 Person In Jail List Issued

जेल में पत्नी से नहीं हनीप्रीत से मिलना चाहता है राम रहीम, लिस्ट में 10 का नाम

साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम अपनी पत्नी की बजाए हनीप्रीत से मिलने के इच्छुक है।

रोहतक। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम अपनी पत्नी की बजाए हनीप्रीत से मिलने के इच्छुक है। रोहतक की सुनारियां जेल से एक सूची सिरसा के एसपी अश्विन शैणवी के पास भेज गई है। पढ़िए कौन-कौन है इस सूची में...
- गुरमीत राम रहीम अपनी मां नसीब कौर, बेटे जसमीत सिंह, बेटी चरणप्रीत, अमरप्रीत व हनीप्रीत, पुत्रवधु हुस्नप्रीत, दामाद शान-ए-मीत, रूह-ए-मीत, डेरा की प्रमुख मैनेजमेंट अधिकारी विपसना व दान सिंह से मिलना चाहता है।
- यह सूची वेरिफिकेशन के लिए सिरसा एसपी के पास पहुंची है। इस सूची की पुष्टि सिरसा के एसपी ने की है।
- सिरसा पुलिस को यह लिस्ट वैरिफाइ करने के लिए भेजी गई है।
हनीप्रीत अभी भी फरार
- वहीं हनीप्रीत अभी भी फरार बताई जा रही है। पुलिस लगातार उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
- हनीप्रीत को आखिरी बार 27 अगस्त को सुनारियां जेल के बाहर देखा गया था। यहां से वह एक गाड़ी में सवार होकर अज्ञात स्थान पर चली गई थी।
- पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर रखा है।
20 साल की सजा काट रहे हैं गुरमीत राम रहीम
- दो साध्वियों के रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को CBI की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। 
- कोर्ट ने राम रहीम पर कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसमें 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए है। 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को हर्जाने के रूप में देने होंगे। 
- सजा सुनाए जाने पर राम रहीम कोर्ट रूम में फूट-फूटकर रोने लगा था।
हिंसा के बाद 38 लोगों की हुई थी मौत
- 25 अगस्त को सीबीआई कोर्ट ने पंचकूला में डेरा चीफ को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था। 
- जैसे ही डेरा चीफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया तो उनके समर्थक भड़क गए थे। उन्होंने पंजाब, हरियाणा के पंचकूला, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद और पानीपत में तोड़फोड़ व आगजनी की थी।
- इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस पूरे घटनाक्रम में 38 लोगों की मौत हुई थी। 
- 264 घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने 926 लोगों को गिरफ्तार किया था।
क्या है मामला
- अप्रैल 2002: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को एक साध्वी ने शिकायत भेजी।
- मई 2002:लेटर के फैक्ट्स की जांच का जिम्मा सिरसा के सेशन जज को सौंपा गया।
- दिसंबर 2002: सीबीआई ब्रांच ने राम रहीम पर धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया।
- दिसंबर 2003: सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए। 2005-2006 के बीच में सतीश डागर ने इन्वेस्टिगेशन की और उस साध्वी को ढूंढा जिसका यौन शोषण हुआ था।
- जुलाई 2007:सीबीआई ने अंबाला सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। यहां से केस पंचकूला शिफ्ट हो गया और बताया गया कि डेरे में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों का भी यौन शोषण हुआ, लेकिन वे मिल नहीं सकीं।
- अगस्त 2008: ट्रायल शुरू हुआ और डेरा मुखी के खिलाफ चार्ज तय किए गए।
- 2011 से 2016: लंबा ट्रायल चला। डेरा मुखी की ओर से अपीलें दायर हुईं।
- जुलाई 2016: केस के दौरान 52 गवाह पेश हुए। इनमें 15 प्रॉसीक्यूशन और 37 डिफेंस के थे।
- जून 2017: डेरा प्रमुख ने विदेश जाने के लिए अपील दायर की तो कोर्ट ने रोक लगा दी।
- 25 जुलाई 2017: कोर्ट ने रोज सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि केस जल्द निपट सके।
- 17 अगस्त 2017: बहस खत्म हुई और अब 25 अगस्त को फैसले का दिन तय किया गया।
- 25 अगस्त 2017:कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम तो दोषी करार दिया। 
- 28 अगस्त 2017: कोर्ट ने बाबा को 20 साल के लिए सश्रम कारावास सुनाई थी।

Thane Court On Chammak Challo Word

किसी महिला को अगर 'छम्मकछल्लो' कहा तो फंस जाएंगे मुश्किल में, जानें पूरा मामला

एक मजिस्ट्रेट ने पिछले सप्ताह शहर के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था.



ठाणे: हिन्दी भाषा के शब्द ‘छम्मकछल्लो’ का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है, लेकिन असली जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं. ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना ‘एक महिला का अपमान करने’ के बराबर है. शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘रॉ वन’ के एक हिट गाने में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है.

एक मजिस्ट्रेट ने पिछले सप्ताह शहर के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक रुपए का जुर्माना लगाया था. आरोपी के एक पड़ोसी ने उसे अदालत में घसीटा था. पड़ोसी महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई. महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था.

आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई चीजें कहने के बीच उसने महिला को ‘छम्मकछल्लो’कहकर पुकारा. इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. तब महिला ने अदालत का रुख किया. 8 साल बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है.

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह एक हिंदी शब्द है. अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है. भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है. आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है. यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है. 

इंदौर में स्कूल बस को मारी ट्रक ने टक्कर, 4 बच्चोंं की मौत, ड्राइवर की भी मौत

इंदौर।  इंदौर के बिचौली मर्दाना बायपास पर एक ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूल के 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में बस ड्...